RBI Cancelled Bank License: RBI ने कैंसिल किया लाइसेंस 22 सितंबर से बंद हो जाएंगे यह बैंक जाने क्या है पूरा मामला क्यों बंद हो जाएंगे बैंक –
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Rupee Co-operative Bank Limited |
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RBI Cancelled Bank License: जाने क्यों बंद हुआ यह बैंक ग्राहक जल्द से जल्द निकाले यहां से अपने पैसे –
हाल ही में RBI ने एक बैंक के लाइसेंस को रद्द किया है अगर आप कभी खाता इस बैंक में है तो जल्द से जल्द करें यह काम अन्यथा डूब सकते हैं आपके पैसे RBI (Reserve Bank of India ) ने जारी किया नोटिस किया एक बैंक का लाइसेंस रद्द RBI देश के कई बैंकों पर नियम को फॉलो न करने के कारण मैं समय पर जुर्माना लगा देता है और कुछ बैंकों के तो लाइसेंस तक भी रद्द कर देता है। (RBI Cancelled rupee Cooperative Bank License) का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है
अब इस लिस्ट में एक और बैंक का नाम जुड़ चुका है जिसका नाम को rupee Cooperative Bank limited है
अगर आप कभी इस बैंक में खाता है तो जानने की यह बैंक बंद होने जा रहा है।
आरबीआई RBI ने यह आदेश दिया है कि पुणे में स्थित सहकारी बैंक (Rupee Co-operative Bank Limited) जल्द बंद हो जाएगा अगर आप कभी खाते ही बैंक में है तो आपके पास 22 सितंबर तक का समय है ऐसे में वह अपने खाते से जल्द से जल्द पैसे निकाल ले नहीं तो आपके पैसे डूब भी सकते हैं क्योंकि 22 सितंबर के बाद इसकी ब्रांच बंद हो जाएगी
अब इस लिस्ट में एक और बैंक का नाम जुड़ चुका है जिसका नाम को rupee Cooperative Bank limited है
अगर आप कभी इस बैंक में खाता है तो जानने की यह बैंक बंद होने जा रहा है।
आरबीआई RBI ने यह आदेश दिया है कि पुणे में स्थित सहकारी बैंक (Rupee Co-operative Bank Limited) जल्द बंद हो जाएगा अगर आप कभी खाते ही बैंक में है तो आपके पास 22 सितंबर तक का समय है ऐसे में वह अपने खाते से जल्द से जल्द पैसे निकाल ले नहीं तो आपके पैसे डूब भी सकते हैं क्योंकि 22 सितंबर के बाद इसकी ब्रांच बंद हो जाएगी
Rupee Co-operative Bank Limited का कारोबार होगा बंद –
आरबीआई के मुताबिक बैंक 22 सितंबर के बाद कार्य करना बंद कर देगा ऐसे में ग्राहक ने तो पैसे जमा कर सकेंगे उन्हें पैसे निकाल सकेंगे बता दें कि रूपा सहकारी बैंक का लाइसेंस इसलिए रद्द हुआ है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है आरबीआई के अनुसार , यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है। बैंक धारा 22(3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है। डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक डिपाॅजिटर्स ₹5,00,000 (पांच लाख रुपये) तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार.
10 अगस्त को ही हाईकोर्ट ने जारी कर दिया था आदेश –
आपको बता दें कि रिजर्व बैंक की ओर से यह कार्यवाही हाईकोर्ट के 12 सितंबर 2022 उस आदेश के बाद की गई है अगस्त को जारी आरबीआई की ओर से आदेश मैं कहा गया है की यह इस तिथि के 6 हफ्ते बाद लागू होगा।
आरबीआई के आदेश के मुताबिक सितंबर 2022 से यह बैंक पूर्णता है बंद हो जाएगा बैंक के सभी वित्तीय व्यास बंद कर दिए जाएंगे सहकारी आयुक्त और महाराष्ट्र सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक को बंद करने और उसके लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।
आरबीआई के आदेश के मुताबिक सितंबर 2022 से यह बैंक पूर्णता है बंद हो जाएगा बैंक के सभी वित्तीय व्यास बंद कर दिए जाएंगे सहकारी आयुक्त और महाराष्ट्र सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक को बंद करने और उसके लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।
अब ग्राहक क्या करें –
आपको मैंने बता दिया है कि है बैंक बंद होने जा रहा है तो आपको करना यह है कि आपको बैंक में 22 तारीख से पहले पहले जाना है और इसमें आपका जितनी भी धन या राशि है आप उसे निकाल ले और किसी बढ़िया से बैंक में अपना खाता खुलवाएं और उसमें रह धन जमा करा दें.